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CDS चयन पूल का विस्तार: सेवानिवृत्त, सेवारत 3-स्टार अधिकारी भी पात्र

नई दिल्ली। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के छह महीने बाद  सरकार ने सशस्त्र बलों के सेवा नियमों में संशोधन किया है, जिससे सभी सेवारत और हाल ही में सेवानिवृत्त थ्री-स्टार अधिकारी – लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल बन गए हैं। सरकार द्वारा लाई गई अधिसूचनाओं के अनुसार, 62 वर्ष से कम आयु के सीडीएस पद के लिए पात्र हैं।

नए नियमों के मुताबिक हाल ही में सेवानिवृत प्रमुखों पर विचार नहीं किया जाएगा। संशोधन यह भी संकेत देते हैं कि नए सीडीएस पर एक घोषणा आसन्न है। वरिष्ठ अधिकारी ही सीडीएस रैंक में बराबरी में पहला है। देश में केवल चार स्टार अधिकारी सीडीएस, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुख हैं।

लेकिन नए नियमों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वालों सहित तीनों सेवाओं के सभी थ्री-स्टार और फोर-स्टार अधिकारी विचार के पात्र होंगे। हालांकि सरकार ने उम्र सीमा 62 साल रखी है। चूंकि सेवा प्रमुख 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए तीन सेवा प्रमुख जो सितंबर 2021 से त्वरित उत्तराधिकार में सेवानिवृत्त हुए हैं, को खारिज कर दिया गया है।

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