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जेल में बंद छात्र को परीक्षा देने की अनुमति, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; ट्रेनों में भी बढ़ी सुविधा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद एक छात्र को NEET-2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अर्जेंट हियरिंग में मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि छात्र को पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र ले जाकर परीक्षा दिलाई जाए और परीक्षा के बाद उसे वापस जेल लाया जाए।

कोर्ट ने रायपुर पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक को इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो।

साथ ही जेल प्रशासन को यह भी आदेश दिया गया है कि छात्र को जेल नियमों के अनुसार सभी आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसकी तैयारी प्रभावित न हो।

मामले के अनुसार, रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक केस के चलते छात्र वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

छात्र की ओर से उसके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत या परीक्षा में शामिल होने की अनुमति की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि छात्र NEET परीक्षा देना चाहता है और इसके लिए उसका एडमिट कार्ड भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और छात्र के भविष्य को देखते हुए तत्काल सुनवाई करते हुए यह अनुमति प्रदान की। इसी बीच NEET परीक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी की है।

छात्रों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में कुल 40 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, ताकि परीक्षार्थियों को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। री-NEET परीक्षा 21 जून, रविवार को आयोजित की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले और रेलवे की तैयारी से छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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