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कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी,TI अभय बैस सस्पेंड

बिलासपुर। बिलासपुर में न्यायालय के आदेशों के पालन में लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रजनेश सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को निलंबित कर दिया है।

वर्तमान में वे रक्षित केंद्र में पदस्थ थे। इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

जारी निलंबन आदेश के अनुसार, बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय के एक मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश के तहत वारंट की तामिली कर उसकी स्थिति संबंधी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय रायपुर को भेजने के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 जून 2026 को इस संबंध में पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई और समय-सीमा के भीतर पालन प्रतिवेदन भेजने को कहा गया था। आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने निर्धारित अवधि में न तो वारंट की तामिली की स्थिति स्पष्ट की और न ही संबंधित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी।

एसएसपी रजनेश सिंह ने इसे थाना प्रभारी के कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि न्यायालय से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट के आदेशों का समय पर पालन और उसकी रिपोर्टिंग पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

एसएसपी की इस कार्रवाई को जिले के पुलिस अमले के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे विभाग में अनुशासन और जवाबदेही को और मजबूती मिलेगी तथा न्यायालयीन आदेशों के पालन में गंभीरता बढ़ेगी।

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