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योगी सरकार का दिवाली से पहले श्रमिकों को तोहफा, हर महीने ₹238 तक बढ़ेगी मजदूरी

यूपी के 74 अनुसूचित नियोजनों में महंगाई भत्ते की नई दरें लागू; 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक मिलेगा लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले श्रमिकों को राहत दी है। सरकार ने प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की संशोधित दरें निर्धारित की हैं। इससे अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में ₹174.25 से ₹238.39 तक की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

श्रम विभाग की ओर से 21 अक्टूबर को जारी शासनादेश के अनुसार, मजदूरी में यह संशोधन जनवरी से जून 2026 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य महंगाई के अनुरूप श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ देना है।

नोएडा-गाजियाबाद में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹13,690 से बढ़ाकर ₹13,883.59 कर दी गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹15,059 से बढ़कर ₹15,271.41 और कुशल श्रमिकों की ₹16,868 से बढ़कर ₹17,106.39 हो गई है। कुशल श्रमिकों को हर महीने ₹238.39 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

नगर निगम वाले अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹13,189.68, अर्द्धकुशल की ₹14,507.46 और कुशल श्रमिकों की ₹16,250.86 निर्धारित की गई है।

वहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों को ₹12,530.25, अर्द्धकुशल श्रमिकों को ₹13,782.30 और कुशल श्रमिकों को ₹15,438.42 न्यूनतम मासिक मजदूरी मिलेगी।

नियोजकों को करना होगा नई दरों का पालन

श्रम विभाग ने संबंधित औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और नियोजकों से नई दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। मजदूरी तय करते समय श्रमिक की कुशलता और संबंधित क्षेत्र में लागू दरों का ध्यान रखना होगा।

सरकार के अनुसार, महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है। दैनिक न्यूनतम मजदूरी मासिक दर के 1/26 के अनुपात में तय होगी। यदि किसी कर्मचारी को पहले से संशोधित दर से अधिक मजदूरी मिल रही है, तो उसे कम नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था से संबंधित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों को महंगाई के असर से राहत मिलने की उम्मीद है।

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