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CJP आयोजकों पर FIR की मांग: अभिजीत दीपके समेत अन्य के खिलाफ POCSO और BNS के तहत कार्रवाई की शिकायत

सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में CJP (Campaign for Judicial Accountability and Reforms) के आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने सौरव दास, अभिजीत दीपके और अन्य आयोजकों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए POCSO Act और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 153 के तहत मामला दर्ज करने की अपील की है।

शिकायत के अनुसार, 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में एक 12 वर्षीय बच्ची को शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नाबालिग को इस प्रकार के प्रदर्शन में शामिल करना कानून का उल्लंघन है और इससे बाल संरक्षण संबंधी प्रावधानों का हनन हुआ है।

रिंकी चटर्जी सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाया जाए कि प्रदर्शन के आयोजन और वित्तपोषण में किन लोगों की भूमिका रही। उन्होंने प्रदर्शन की फंडिंग के स्रोतों की भी जांच कराने की मांग की है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सरकार को अस्थिर करने की साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

फिलहाल यह शिकायत संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। मामले में अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने या आरोपों की आधिकारिक पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां शिकायत का परीक्षण कर रही हैं। जांच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया भी सामने आना बाकी है।

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