बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारियों की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाला गुजरात सरकार का आदेश किया रद्द

नई दिल्ली। गुजरात सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को रिहा करने के राज्य के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जल भुइयां की पीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका वैध थी। पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को दोषियों की शीघ्र रिहाई पर आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे आदेश पारित करने की हकदार सरकार महाराष्ट्र है, जहां मुकदमा हुआ, न कि गुजरात। SC ने कहा, महिला सम्मान की हकदार है. राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए ‘सक्षम नहीं’ है और इसे ‘धोखाधड़ी वाला कृत्य’ करार दिया.
जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा, 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका वैध है. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्यों (महाराष्ट्र-गुजरात) के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं. ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए.
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था. दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिलकिस के दोषियों को जेल जाना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट के मई 2022 के आदेश पर हमारे निष्कर्ष हैं. प्रतिवादी संख्या 3 ने यह नहीं बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437 के तहत उसकी याचिका खारिज कर दी थी. प्रतिवादी संख्या 3 ने यह भी नहीं बताया था कि समयपूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, ना कि गुजरात में. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, महत्वपूर्ण फैक्ट को छिपाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी की ओर से गुजरात राज्य को माफी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.