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निर्वाचन 2023,आदर्श आचार संहिता जिले में भी लागू…छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी दण्डनीय कार्यवाही

नितिन@रायगढ़। आदर्श आचार संहिता के घोषणा के बाद पत्रकारों और राजनीति दल के कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में भी आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है।

निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है,जिसके कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही,खडिया,रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा,वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा,दण्डनीय होगा। 

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है,तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिये एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की गई है। इस टीम में नगरीय निकाय (नगरपालिक निगम, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। 

आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में और टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ को अवगत कराया जाना है। टीम गठित करने का कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जा रहा है। 

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