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बिलकिस बानो मामला: क्या 11 दोषियों को वापस जेल भेजेगा सुप्रीम कोर्ट? आज होंगी सुनवाई

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत मंगलवार को माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दोषियों की रिहाई और परिणामी रिहाई के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट की दलीलों पर ध्यान दिया।

इस मामले के ग्यारह आरोपियों को जनवरी 2008 में मुंबई की एक सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि वह कई महीने की गर्भवती थी और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा।

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