फेमा केस में ललित मोदी को राहत, ट्रिब्यूनल ने ED का जुर्माना रद्द किया

दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2009 के आयोजन से जुड़े 15 साल पुराने फेमा (FEMA) मामले में पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी को बड़ी राहत मिली है। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (SAFIMA) के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया है।
यह मामला 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा कारणों से आईपीएल के दूसरे सीजन को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कराने से जुड़ा है। उस समय भारत में चुनावी सुरक्षा व्यवस्था के चलते टूर्नामेंट को विदेश में शिफ्ट किया गया था।
ईडी का आरोप था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल-2009 के आयोजन के लिए करीब 4.98 करोड़ अमेरिकी डॉलर (243 करोड़ रुपए से अधिक) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व अनुमति के बिना दक्षिण अफ्रीका भेजे थे। इसी आधार पर फेमा के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए ललित मोदी पर जुर्माना लगाया गया था।
अब अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई के बाद ईडी के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे ललित मोदी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, इस फैसले के विस्तृत कारणों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
ललित मोदी लंबे समय से विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके लिए एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। वहीं, यह मामला एक बार फिर आईपीएल-2009 को दक्षिण अफ्रीका में कराए जाने से जुड़े पुराने विवादों को चर्चा में ले आया है।





