गृह निर्माण मंडल की बड़ी राहत, बकायादारों को दांडिक ब्याज और वाटर चार्जेस के सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (सीजीएचबी) ने अपने हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। मंडल ने बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने वाले हितग्राहियों को दांडिक ब्याज और जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) के सरचार्ज में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है। इससे हजारों आवंटियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंडल मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने इस विशेष योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह छूट मंडल की सभी योजनाओं के तहत निर्मित और निर्माणाधीन आवंटित संपत्तियों पर लागू होगी।
हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत ओटीएस-1 और ओटीएस-2 के तहत आवंटित संपत्तियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। पात्र हितग्राही अपनी संपत्ति की पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा कर विलंबित अवधि के ब्याज यानी दांडिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे।
अध्यक्ष ने बताया कि इससे पहले भी मंडल ने 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान योजना लागू की थी, जिसके तहत बकायादारों को दांडिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इस योजना को हितग्राहियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी।
मंडल ने जलप्रदाय शुल्क के मामले में भी राहत देने का निर्णय लिया है। कई हितग्राहियों ने समय पर वाटर चार्जेस जमा नहीं किए थे, जिसके कारण उन पर सरचार्ज का अतिरिक्त भार बढ़ गया था। हितग्राहियों की मांग को देखते हुए अब लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी बकाया राशि का भुगतान करें।





