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देश - विदेश

ड्रग्स मामला: मुंबई की अदालत ने आर्यन खान का पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दी, जमानत बांड रद्द

नई दिल्ली. ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से क्लीन चिट पाने वाले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब विदेश यात्रा कर सकेंगे क्योंकि मुंबई की एक अदालत ने उनका पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने जमानत बांड रद्द करने की भी अनुमति दे दी है।

बुधवार को, मुंबई में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने अदालत की रजिस्ट्री को खान का पासपोर्ट उन्हें “स्थायी रूप से” सौंपने का निर्देश दिया।

आर्यन खान ने जमानत की शर्तों के तहत कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा किया था। उसे पिछले साल अक्टूबर में ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने “पर्याप्त सबूतों के अभाव” के कारण आर्यन खान और पांच अन्य को छोड़ दिया। जाहिर है, वर्तमान आवेदक सहित छह लोगों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई क्योंकि जांच के दौरान कोई सबूत सामने नहीं आया। विशेष अदालत के न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा, एनसीबी एसआईटी द्वारा दी गई अनापत्ति के मद्देनजर जमानत बांड रद्द करने की प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए और पासपोर्ट जारी करने की जरूरत है।

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