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जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे, शराब दुकानें बार, होटल और क्लब रहेंगे बंद

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस (ड्राई डे) रहेगा। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

शुष्क दिवस के दौरान देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन नहीं खुलेंगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या किसी अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब और अन्य लाइसेंसी संस्थानों पर भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा।

इस दौरान व्यक्तिगत रूप से शराब का भंडारण करने और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालयों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी सक्रिय रहेंगे। जांच दल संदिग्ध वाहनों और संभावित अवैध भंडारण स्थलों की जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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