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गैंगरेप, हत्या और लूट के दोषियों को चार-चार बार उम्रकैद, अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे आरोपी

जांजगीर। जांजगीर-चांपा में गैंगरेप, हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार तिवारी की अदालत ने दोनों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में चार-चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए गैंगरेप के मामले में उनके प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया है।

मामला 12 फरवरी 2023 की रात जांजगीर के यादव चौक क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी रोहन पाण्डू और राजेंद्र सूर्या ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ने पहले मृतका के भाई के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया, ताकि वह बाहर न निकल सके।

इसके बाद दोनों आरोपी घर में घुस गए और युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने युवती की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घर में रखे जेवर, तीन मोबाइल फोन और स्कूटी लेकर फरार हो गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। घटना के 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी रोहन पाण्डू को कवर्धा के कुंडा बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने लूटे गए सामान और स्कूटी को भी बरामद कर लिया।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप, हत्या, लूट और गृह-अतिचार के मामलों में दोषी करार दिया।

कोर्ट के इस फैसले को जघन्य अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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