छत्तीसगढ़

अब दूसरे राज्यों से धान आयात करने के लिए खाद्य विभाग से अनुमति अनिवार्य..

रायपुर। राईस मिलर्स, धान के व्यापारी एवं कमीशन एजेंट के द्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अन्य राज्यों से लाने वाले धान को पूर्व अनुमति के बिना नही लाया जावेगा। संबंधित व्यवहारी द्वारा धान की अनुमति हेतु संचालक खाद्य एवं कलेक्टर, दुर्ग को आवेदन पत्र वांछित जानकारी (धान विक्रयकर्ता फर्म एवं व्यक्ति का नाम व पूरा पता, परिवहन मार्ग, आयात की जाने वाली धान की किस्म, प्रति क्विं. मूल्य संबंधी जानकारी तथा आयात किया जाने वाला धान जिस स्थान पर क्रय उपरांत भंडारित होगा की पूरी जानकारी आदि) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

संबंधित विभाग द्वारा इसका निराकरण अधिकतम सात दिन के भीतर किया जावेगा। उपरोक्त अवधि में अन्य राज्यों से सुपर फाईन किस्म का धान जिसकी लागत पच्चीस सौ रू. प्रति क्विंटल से अधिक होगी, के आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नही है। अपितु आयातक को इस किस्म के धान के आयात करने की सूचना जिला खाद्य कार्यालय को विधिवत देनी होगी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में नियमित एवं पारदर्शी समर्थन मूल्य में धान खरीदी किए जाने हेतु कृपया उपरोक्त जानकारी से आप अपनी एसोसिऐशन के सभी सदस्यों को अवगत करावें ।

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