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National: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को SC ने राहत देने से किया इनकार, कहा-पहले बताएं वो कहां है..

नई दिल्ली।  (National) मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. पूर्व पुलिस कमिश्नर को राहत देने से उच्चतम न्यायलय ने इनकार कर दिया है. सुनवाई में उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह को जब तक राहत नहीं दी जा सकती, जब तक वे ये नहीं बताएंगे कि वो कहां हैं.

(National) सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं. (National) आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं. हमारा शक गलत हो सकता है लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं?

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22 नवंबर तक बताएं कहा है परमबीर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से कहा है कि वे 22 नवंबर तक बताएं कि परमबीर सिंह कहां हैं. वहीं, परमबीर सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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मजिस्ट्रेट ने परमबीर सिंह को घोषित किया भगोड़ा

परमबीर सिंह को एक मजिस्ट्रेट द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया. हाल ही में क्राइम ब्रांच ने मुंबई के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर कर परमबीर सिंह को फरार अपराधी घोषित करने की मांग की थी. एक जानकारी के मुताबिक मालाबार हिल स्थित परमबीर सिंह के आवास पर सुरक्षा गार्ड सतीश बुरुटे और रसोइए रामबहादुर थापा क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मिले. उन्होंने क्राइम ब्रांच को ये जानकारी दी कि परमबीर सिंह और उनका परिवार पिछले तीन महीने से लापता है.

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