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Uphaar Cinema Fire: अंसल बंधुओं ने 7 साल कैद के खिलाफ अदालत में की अपील, 15 नवंबर को सुनवाई

नई दिल्ली। उपहार सिनेमा अग्निकांड (Uphaar Cinema Fire) में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में 7 वर्षों की कैद की सजा के खिलाफ दोषियों – सुशील, गोपाल अंसल और पीपी भट्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीशनल सेशन जज) की अदालत में अपील की है।

एडीशनल सेशन जज अनिल अंतिल की अदालत ने उनकी अपील पर बुधवार को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख मुकर्रर की।

गौरतलब है कि दिल्ली की अदालत ने रियल एस्टेट व्यवसायी सुशील और गोपाल अंसल को सात साल जेल की सजा सुनाई. प्रत्येक पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया. 1997 में उपहार सिनेमा हॉल हुए अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई. (Uphaar Cinema Fire) 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.

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(Uphaar Cinema Fire) अदालत ने अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य लोगों पी पी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रात दर रात सोचने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वे सजा के पात्र हैं.

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