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Lockdown Again: राज्य में लॉकडाउन! अब यहां लगा संपूर्ण Lockdown, नियम तोड़ने पर सख्त सजा

औरंगाबाद। (Lockdown Again) महाराष्ट्र (Maharashtra) में महामारी का रूप और विकराल होता जा रहा है। जिसके बाद राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। औरंगाबाद में भी पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown In Aurangabad) का ऐलान कर दिया है। यहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को औरंगाबाद (Aurangabad) में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 57 हजार 755 है, जिनमें 5,569 केस एक्टिव हैं।

(Lockdown Again) एक अधिकारी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि शनिवार मध्य रात्रि से कर्फ्यू शुरू होगा और सोमवार सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। (Lockdown Again) अधिकारी के अधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान सरकारी कार्यालयों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को छूट रहेगी।

 सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे तक ‘होम डिलीवरी’(Home Delivery) की इजाजत होगी। वहीं, अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में पूजा स्थल 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है।

Lockdown Again: राज्य में लॉकडाउन! अब यहां लगा संपूर्ण Lockdown, नियम तोड़ने पर सख्त सजा

औरंगाबाद। (Lockdown Again) महाराष्ट्र (Maharashtra) में महामारी का रूप और विकराल होता जा रहा है। जिसके बाद राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। औरंगाबाद में भी पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown In Aurangabad) का ऐलान कर दिया है। यहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को औरंगाबाद (Aurangabad) में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 57 हजार 755 है, जिनमें 5,569 केस एक्टिव हैं।

(Lockdown Again) एक अधिकारी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि शनिवार मध्य रात्रि से कर्फ्यू शुरू होगा और सोमवार सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। (Lockdown Again) अधिकारी के अधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान सरकारी कार्यालयों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को छूट रहेगी।

 सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे तक ‘होम डिलीवरी’(Home Delivery) की इजाजत होगी। वहीं, अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में पूजा स्थल 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है।

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