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जेल में कटेगी आसाराम की जिंदगी, 2013 के रेप केस में आसाराम बापू को उम्रकैद

अहमदाबाद। गुजरात की गांधीनगर सत्र अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

महिला और उसकी बहन ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। नारायण साईं को इस मामले में 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे 2013 में देशभर में तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

मामला क्या है?

आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि स्वयंभू संत ने अलग-अलग आश्रमों में कई सालों तक उसके साथ बलात्कार किया और वहां बंदी बनाकर रखा। पहला मामला 2013 में दर्ज किया गया था।

मामले की जांच के दौरान 68 लोगों के बयान लिए गए। इस मामले की जांच अधिकारी दिव्या राविया को जांच के दौरान कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी. इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक सरकारी गवाह निकला।

सोमवार को गांधीनगर की अदालत ने मामले में आसाराम को बलात्कार का दोषी ठहराया और मामले के अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों- ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन गांधीनगर की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।

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