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शादी के गिफ्ट में दिया था मौत का सामान: होम थिएटर में विस्फोट कर दो लोगों की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

कवर्धा। कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में विस्फोटक पदार्थ रखकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। चर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने आरोपी पर 9,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार, ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह आयोजित किया गया था। शादी के बाद मिले उपहारों को घर के एक कमरे में रखा गया था। 3 अप्रैल 2023 की सुबह परिवार के सदस्य उपहार में मिले सामान को देख रहे थे। इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया।

होम थिएटर चालू होते ही जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह घायल हो गए थे।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, तार, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी के टुकड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद के कारण इस वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का लालिता धुर्वे के साथ प्रेम संबंध था और इसी विवाद के चलते उसने हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। आरोपी ने होम थिएटर के अंदर विस्फोटक पदार्थ लगाकर उसे शादी के उपहार के रूप में भेजा था।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 के अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने हत्या के दो मामलों और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया।

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