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कोल लेवी मामला: IAS रानू साहू को लगा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

बिलासपुर. कोल लेवी मामले में लंबे समय से जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट में निलंबित IAS रानू साहू की याचिका को लेकर सुनवाई की गई है।

बतादें कि कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। इसके अलावा इनके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ती के आरोप भी लगे थे। जिसके बाद ईडी ने साल 2023 में रानू साहू को गिरफ्तार क पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। जहां रानू साहू को कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। रानू साहू वर्तमान में केंद्रीय जेल में बंद है। वहीं इस कार्रवाई के द्वारा राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से निलंबित कर दिय है।

एसीबी में भी FIR है दर्ज

छत्तीसगढ़ कोयला घोटा को लेकर ईडी ने ACB में सभी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। कोयले घोटाले को लेकर 35 और अन्य लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। जिसमें सौम्या चौरसिया, समीर विश्वनोई, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, निकिल चंद्राकर, सुनील अग्रवाल समेत कई नाम दर्ज है।

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