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बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव: उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक मुस्लिम निकाय ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

बैंगलोर. कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

मुस्लिम निकाय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, 30 अगस्त को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

26 अगस्त को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी । अदालत ने यह मंजूरी तब दी जब भाजपा नीत राज्य सरकार ने यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

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