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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, 27 फरवरी को होने वाले एमसीडी पैनल के अहम चुनाव पर लगाए रोक

नई दिल्ली। 27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने के नोटिस के खिलाफ दो भाजपा पार्षदों शिखा रॉय और कंवलजीत सहरावत की याचिका पर, न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने कहा कि नोटिस 24 फरवरी को हुए पहले के चुनावों के परिणामों की घोषणा के बिना दिया गया है।

कोर्ट ने एलजी, मेयर और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि मेयर शुक्रवार को स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव से संबंधित बैलेट बॉक्स, कागजात, सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी को सुरक्षित रखेंगे.

दिल्ली के सिविक सेंटर में शुक्रवार शाम को आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्षद एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों को वोट देने की प्रक्रिया को लेकर आपस में भिड़ गए। हिंसा पिछले तीन हफ्तों में सदन में अशोभनीय और हिंसक विवाद को सबसे निचले बिंदु को चिह्नित करती है।

हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई और महापौर ने कहा कि चुनाव की कवायद नए सिरे से शुरू होगी क्योंकि शुक्रवार की हाथापाई में मतपत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज फट गए या खो गए।

जबकि भाजपा पार्षदों ने दावा किया कि उन्होंने “अनौपचारिक रूप से” छह में से तीन सीटें जीतने की सूचना दी, आप ने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य उत्तेजित हो गए और चुनाव में हार महसूस होने पर दिल्ली के मेयर पर हमला किया।

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