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आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है. तीनों को निचली अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी.

बताते चलें कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी.

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