पासपोर्ट के नियम बदले, फीस बढ़ी; बच्चों की वैलिडिटी में भी बदलाव

1 जुलाई से नई फीस लागू; 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपए देने होंगे
नई दिल्ली। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए फीस से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल के अनुसार पासपोर्ट आवेदन की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से लागू है। इसके साथ ही नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़े प्रावधान भी बदले गए हैं।
36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो गई है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए अब 3,500 रुपए देने होंगे। तत्काल सेवा में 36 पेज के पासपोर्ट की फीस 5,000 रुपए, जबकि 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 6,000 रुपए निर्धारित की गई है।
पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में नया पासपोर्ट बनवाने की फीस भी संबंधित श्रेणी के अनुसार लागू होगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट समेत अन्य सेवाओं की फीस भी संशोधित शुल्क व्यवस्था के तहत ली जा रही है।
बच्चों के पासपोर्ट की वैधता
नाबालिगों के पासपोर्ट को लेकर नियम में महत्वपूर्ण प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी पासपोर्ट की वैधता 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, इनमें जो पहले हो, उतनी रहती है। पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक जानकारी में भी यही प्रावधान दर्ज है।
बच्चों के लिए 36 पेज वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,750 रुपए और तत्काल सेवा की फीस 3,000 रुपए बताई गई है।
आवेदन से पहले फीस जरूर जांचें
पासपोर्ट सेवा पोर्टल ने आवेदकों को सलाह दी है कि भुगतान करने से पहले संशोधित फीस जरूर जांच लें। आवेदन केवल आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल या अधिकृत माध्यम से करने की सलाह दी गई है।





