Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
बिलासपुर

Bilaspur: पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व पत्नी यास्मीन की FIR निरस्त, हाईकोर्ट ने कहा- आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता

बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ  ACB व EOW की ओर से दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों पर हाईकोर्ट ने सहमति जताई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए ACB और EOW की ओर से दर्ज आपराधिक प्रकरण को निराधार मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों पर सहमति जताई है और माना है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता।

बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव सिंह के खिलाफ ACB व EOW ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे अमन सिंह ने अपनी याचिका के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने कहा उन्हें राजनीतिक षड़यंत्र के तहत फंसाया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगलबेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

Covid-19: भोपालपट्टनम में कोरोना ब्लास्ट, 7 घंटे के भीतर मिले 18 संक्रमित, CRPF कैंप में मिले 16 पॉजिटिव

सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का दिया हवाला

कोर्ट ने ACB और EOW से केस डायरी के साथ ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। लेकिन, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है या नहीं। इधर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक सिंन्हा ने तर्क दिया था कि आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का भी हवाला दिया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास ने चार अक्टूबर को फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था।

Related Articles

Back to top button