छत्तीसगढ़राजनांदगांव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों का घोटाला, ग्राहकों के खातों से करोड़ों की राशि ट्रांसफर करने वाला गिरफ्तार, सिटी कोतवाली पुलिस को मिली सफलता

राजनांदगांव। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया राजनांदगांव के शाखा में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राहकों के खातों से करोड़ों की राशि को अपने में ट्रॉसफर करने वाले आपरेटर को पुलिस ने 15 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से कपटपूर्वक ग्राहक के जानकारी व सहमति के बिना अन्य के मोबाईल नंबरो का उपयोग कर अपने निजी बैंक खातो मे ट्रांसफर कर घटना को अंजाम दिया था। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 409, 420 के तहत 15 घंटे के भीतर रायपुर से गिरफ्तार किया गया।

जानकारी के मुताबिक बी अनुषा पिता बीटी शर्मा निवासी एल-2 सनसिटी एन एक्स राजनांदगांव शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया राजनांदगांव द्वारा 17 जनवरी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी आदेशराज भावे सिंगल विन्डो आपरेटर ए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजनांदगांव मे शाखा का कर्मचारी के रूप कार्य करते हुए जिस बैंक के खातों में मोबाइल नंबर संलग्न नही था। उन ग्राहको के खातों का रकम 2.32 करोड़ से अधिक की राशि अवैधानिक और अनाधिकृत रूप से कपटपूर्वक ग्राहको की जानकारी व सहमति के बिना उनके खाते से अपने खातों में स्वंय के द्वारा खरीदे गये अलग-अलग मोबाईल नंबरो का उपयोग कर अपने बैंक खातो मे ट्रांसफर किया गया। जिसमें से कुछ ग्राहको के खातों मे वापस 99,15 लाख रूपये जमा किया गया। इस प्रकार कुल 1.33करोड़ से अधिक की राशि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 के मध्य गबन कर अपराधिक न्यासभंग करना बतायी। कि रिपोर्ट पर आरोपी आदेशराज भावे के विरूद्ध थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 48/2023 धारा 409, 420 भादवि0 कायम कर विवेचना मे लिया गया।

अपराध कायम कर जानकारी से तुरंत वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व मे थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपी के पतासाजी रवाना कर आरोपी आदेशराज भावे पिता देवीदास भावे उम्र 30 साल ममता नगर गली नं0 07 वार्ड नं0 18 राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के निवास स्थान भेजा गया। जहां न मिलने पर, मुखबिर की सूचना पर 15 घंटे के भीतर आरोपी को रायपुर से हिरासत मे लेकर थाना लाया गया, पूछताछ पर आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आज गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।

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