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Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को तथ्य-जांच वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करने वाले एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 295A (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत आरोप लगाया गया है।

जुबैर को दिल्ली पुलिस की IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) यूनिट ने गिरफ्तार किया था, उन्हें आज 2020 के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन इस मामले के तुरंत दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा आज, स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान, मोहम्मद जुबैर जांच में शामिल हुए। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद, उसे वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है ताकि जांच के उद्देश्य से और पुलिस रिमांड की मांग की जा सके,  दिल्ली पुलिस जुबैर द्वारा बताए गए ‘ट्विटर स्टॉर्म’ में शामिल ट्विटर प्रोफाइल की कथित भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि इनमें से कुछ ट्वीट्स को हाल ही में हटा दिया गया था, लेकिन वे इसका पता लगाने पर काम कर रहे हैं।

ट्वीट

जुबैर ने एक ट्वीट में कैप्शन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी: 2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल। एक ट्विटर हैंडल ने पुलिस को पोस्ट के बारे में अलर्ट किया।

दिल्ली पुलिस ने पोस्ट की जांच की और कहा कि इसमें एक विशेष धर्म के खिलाफ तस्वीरें और शब्द हैं और यह अत्यधिक उत्तेजक और जानबूझकर किया गया है, जो लोगों में नफरत फैलाने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को तथ्य-जांच वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करने वाले एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 295A (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत आरोप लगाया गया है।

जुबैर को दिल्ली पुलिस की IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) यूनिट ने गिरफ्तार किया था, उन्हें आज 2020 के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन इस मामले के तुरंत दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा आज, स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान, मोहम्मद जुबैर जांच में शामिल हुए। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद, उसे वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है ताकि जांच के उद्देश्य से और पुलिस रिमांड की मांग की जा सके,  दिल्ली पुलिस जुबैर द्वारा बताए गए ‘ट्विटर स्टॉर्म’ में शामिल ट्विटर प्रोफाइल की कथित भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि इनमें से कुछ ट्वीट्स को हाल ही में हटा दिया गया था, लेकिन वे इसका पता लगाने पर काम कर रहे हैं।

ट्वीट

जुबैर ने एक ट्वीट में कैप्शन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी: 2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल। एक ट्विटर हैंडल ने पुलिस को पोस्ट के बारे में अलर्ट किया।

दिल्ली पुलिस ने पोस्ट की जांच की और कहा कि इसमें एक विशेष धर्म के खिलाफ तस्वीरें और शब्द हैं और यह अत्यधिक उत्तेजक और जानबूझकर किया गया है, जो लोगों में नफरत फैलाने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

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