1 नवंबर से बदले कई नियम: अनजान कॉल पर दिखेगा नाम, बैंकिंग और टोल के नए चार्ज लागू

PNB क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ सकता है महंगा, पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट; दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती
दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। 1 नवंबर 2026 से मोबाइल कॉलिंग, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पेंशन और हाईवे पर सफर करने से जुड़े बदलाव लागू हुए हैं। इनका असर मोबाइल यूजर्स, बैंक ग्राहकों, पेंशनर्स और वाहन मालिकों की जेब पर पड़ सकता है।
अब अनजान नंबर से फोन आने पर स्क्रीन पर सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं, बल्कि कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग के निर्देश पर शुरू होने वाली Calling Name Presentation (CNAP) सुविधा के लिए Truecaller जैसे थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। नाम टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर दिखेगा। शुरुआत 4G और उससे आगे के नेटवर्क पर होगी।
PNB और IndusInd बैंक के ग्राहकों पर असर
पंजाब नेशनल बैंक के Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने पर अब 99 रुपए शुल्क देना होगा। एक बिलिंग साइकिल में बिजली, पानी और गैस के बिल का भुगतान 50 हजार रुपए से ज्यादा होने पर 1 प्रतिशत चार्ज लगेगा। IndusInd बैंक के कुछ सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कम होने के कारण ATM या POS ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए शुल्क लग सकता है।
पेंशनर्स को जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
80 साल से कम उम्र के सरकारी पेंशनर्स को 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसे बैंक, डोरस्टेप बैंकिंग या Jeevan Pramaan ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से भी जमा किया जा सकता है।
FASTag और दिल्ली-NCR में सख्ती
टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को 1500 रुपए में सालाना लोकल पास मिलेगा। दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की एंट्री, पार्किंग और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी लागू होगी।



