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पेंशन प्रकरण 30 सितंबर तक निपटाएं, रिटायर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भी होगी अपडेट

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लंबित पेंशन प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा कर 30 सितंबर 2026 तक निराकरण सुनिश्चित करने कहा है। इसके साथ ही मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा पासबुक समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग स्तरों पर पेंशन प्रकरण लंबित रहने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसे देखते हुए अधिकारियों को सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर समय-सीमा में कार्रवाई करने को कहा गया है।

विभाग ने मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं पासबुक पहले से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण की जांच और सत्यापन कोष एवं लेखा से कराने को कहा गया है। इससे सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और अन्य देय स्वत्वों के भुगतान में देरी से बचा जा सकेगा।

हर सत्र में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन कैंपों में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पासबुक से संबंधित लंबित कार्य पूरे किए जाएंगे।

न्यायालयीन मामलों के कारण लंबे समय से अटके पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए कोर्ट सेल बिलासपुर की सहायता लेने को कहा गया है। वहीं अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश (PPO) उसी महीने जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

अन्य देय स्वत्वों का भुगतान भी सेवानिवृत्ति वाले महीने में ही सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य भुगतान के लिए अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और मामलों का समयबद्ध निराकरण करना है।

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