Chhattisgarh

सरकार ने दी राहत: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च की बजाय 30 अप्रैल तक बिना किसी पेनाल्टी के जमा किए जा सकेंगे।

नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायत क्षेत्रों में मकान और दुकानों के लिए संपत्ति कर लिया जाता है। पहले इस कर को 31 मार्च तक जमा करना जरूरी था, लेकिन राज्य सरकार ने फरवरी और मार्च में निकाय चुनावों के कारण कर्मचारियों के चुनावी कार्य में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए इस तारीख को बढ़ा दिया है। अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी सरचार्ज के यह कर जमा कर सकेंगे।

नवापारा नगर पालिका के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 71 लाख 59 हजार रुपये का संपत्ति कर लक्ष्य था, जिसमें से अब तक 63 लाख 91 हजार रुपये प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, नगर पालिका ने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 152% अधिक राजस्व वसूली की है।

नगर पालिका अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने नगरवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल तक संपत्ति कर का भुगतान कर लें, ताकि कोई अतिरिक्त शुल्क न लगे।

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