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IPS रतनलाल डांगी मामले में नया मोड़: SI की पत्नी ने हाईकोर्ट से मांगी सीनियर IAS अधिकारी से जांच की मांग

बिलासपुर। निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े चर्चित मामले में अब जांच को लेकर नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस विभाग में पदस्थ SI की पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर मामले की जांच किसी IPS अधिकारी की जगह वरिष्ठ IAS अधिकारी से कराने की मांग की है।

महिला की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें शिकायत की निष्पक्ष जांच, कथित अवैध संपत्ति की जांच और आरोप सही पाए जाने पर अधिकारी के खिलाफ सेवा संबंधी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

याचिका में महिला ने बताया है कि वह योग प्रशिक्षक हैं और इसी दौरान उनकी पहचान तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी से हुई थी। महिला का आरोप है कि शुरुआत में दोनों के बीच ऑनलाइन योग क्लास के दौरान सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन बाद में वीडियो कॉल के दौरान कथित रूप से अनुचित व्यवहार किया गया।

महिला ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पुलिसकर्मी पति के खिलाफ कार्रवाई कराने की धमकी दी गई थी।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने इन सबूतों के साथ 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक (DGP) को शिकायत दी थी।

याचिका में महिला ने कहा है कि जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन IG आनंद छाबड़ा और DIG मिलना कुर्रे को दी गई थी, लेकिन उन्हें दोनों अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। उनका तर्क है कि एक अधिकारी आरोपी के समान रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं।

महिला ने मांग की है कि जांच किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी, विशेष रूप से महिला IAS अधिकारी से कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने IPS अधिकारी की कथित संपत्ति की जांच और आरोप सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्तगी की मांग भी की है।

अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही तय होगा कि मामले की जांच किस एजेंसी या अधिकारी के माध्यम से आगे बढ़ेगी।

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