सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह यौन उत्पीड़न के आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 12 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया, जिसमें आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत 7 साल और धारा 450 (जबरन घर में घुसपैठ) के तहत 5 साल की सजा दी गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब धर्मेंद्र सिंह पर अपने ही राजपरिवार की एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज FIR के बाद मामला कोर्ट पहुंचा और करीब तीन साल तक सुनवाई चलती रही। धर्मेंद्र सिंह केवल भाजपा नेता ही नहीं, बल्कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उनकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत के बावजूद, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सजा सुनाई।
धर्मेंद्र सिंह का जीवन और रियासत से जुड़ा इतिहास भी विवादों से घिरा रहा है। वे दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा गोद लिए गए थे और 19 अक्टूबर 2021 को उन्हें सक्ती रियासत का पांचवां राजा घोषित किया गया। धर्मेंद्र, पूर्व राजपरिवार के बावर्ची के पुत्र हैं, जिन्हें सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। हालांकि, उनके राज्याभिषेक के बाद ही राजपरिवार में गहरा विवाद उत्पन्न हुआ। रानी गीता सिंह ने सार्वजनिक रूप से धर्मेंद्र को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। इस सजा के बाद सक्ती रियासत और भाजपा दोनों ही स्तर पर यह मामला गंभीर रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायालय के इस निर्णय को महिला सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।