नगरीय निकायों के पेंशनरों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी: 7वें वेतनमान में 58%, छठवें में 257% मिलेगा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी की है। अब सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत, जबकि छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।
इस बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने इस संबंध में मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को पत्र जारी किया है।
सितंबर 2025 से भी बढ़ी राहत
विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत में संशोधन किया है। इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। वहीं छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए यह दर 252 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
सरकार के इस फैसले से नगरीय निकायों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी। नई दरों के अनुसार पेंशन भुगतान की प्रक्रिया संबंधित नगरीय निकायों के माध्यम से की जाएगी। विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद पात्र पेंशनरों को संशोधित दरों के अनुसार महंगाई राहत का लाभ मिलना शुरू होगा।





