रेत माफिया पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं की बढ़ती दबंगई पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब पहले ही अवैध रेत खनन रोकने के निर्देश दिए जा चुके हैं, तो फिर हालात में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव और खनिज सचिव से जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने दो हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हालात बेहद चिंताजनक हैं। बलरामपुर में एक पुलिस आरक्षक को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला और गरियाबंद में माफिया खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। कोर्ट ने दोहराया कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सरकार को सख्त कार्रवाई करनी होगी।

गौरतलब है कि 11 मई की रात बलरामपुर के सनावल गांव में पुलिस की टीम अवैध रेत खनन रोकने गई थी। इस दौरान भागते ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे आरक्षक शिव बचन सिंह (43) को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी चालक फरार हो गया था।

इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी, खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बीएनएस, वन अधिनियम व खान एवं खनिज अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लापरवाही के चलते सनावल थाने के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है।

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