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गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी: रात 10 बजे बाद डीजे बैन, हर पंडाल में CCTV अनिवार्य

रायपुर। राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब सड़क पर पंडाल लगाने से पहले आयोजक समितियों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

CCTV और स्वयंसेवक अनिवार्य

एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने समितियों की बैठक लेकर नियम बताए। उन्होंने कहा कि हर पंडाल में CCTV कैमरे लगाने होंगे। समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी रखेंगी। एनजीटी के निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

झांकियों का तय रूट

प्रशासन ने झांकियों के लिए रूट भी तय कर दिया है। झांकियां शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीली चौक – लाखेनगर – रायपुरा से होते हुए महादेवघाट तक जाएंगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

विसर्जन सिर्फ महादेवघाट में

गणेश विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही होगा। समितियों से कहा गया है कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए। जनरेटर और वायरिंग को भी सुरक्षित रखना होगा। समितियों को अपने स्वयंसेवकों और सदस्यों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी।

बच्चों और बुजुर्गों को न लाने की अपील

प्रशासन ने कहा है कि विसर्जन के दौरान छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ में लाने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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