बिना तलाक की दूसरी शादी, डॉक्टर निलंबित

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अमोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर मिथिलेश साहू को बिना तलाक के दूसरी शादी करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है। डॉ. साहू ने मई 2023 में महासमुंद निवासी डिगेश्वरी साहू से पहली शादी की थी, लेकिन 8 जनवरी 2024 को उन्होंने धमतरी की सृष्टि साहू से दूसरी शादी कर ली, जबकि पहली पत्नी अभी भी जीवित हैं और तलाक नहीं हुआ है।
यह घटना सामने आने के बाद पहली पत्नी ने स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायत सौंपी, जिसके बाद नियम 22 के उल्लंघन की पुष्टि हुई। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत डॉ. साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रायपुर के संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में अटैच किया गया है। अब वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकते।
इस मामले में पहली पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। कानूनी रूप से दोषी पाए जाने पर डॉक्टर को सात साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। शिकायत के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्विटर और फेसबुक पर #DoctorBigamy ट्रेंड करने लगा। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी और डॉक्टरों में इस प्रकरण को लेकर चर्चा और हैरानी है। मामला अब कानूनी जांच में है।