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Decision: नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, NGT का बड़ा फैसला, इस ताऱीख से इस तारीख तब लगा वैन

नई दिल्ली। (Decision) देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 9 से 30 नवंबर तक पटाखों पर वैन होगा. (Decision)  प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया. एनजीटी ने कहा कि उन इलाकों में 9-30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है, वहां पटाखों को चलाया जा सकता है.

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30 नवंबर के बाद होगी समीक्षा बैठक

(Decision) एनजीटी ने कहा कि 9-30 नवंबर की मध्यरात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी. ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत एक्यूआई खराब या खतरनाक स्तर पर होगा.

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