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Covid-19: राज्य में सख्त पाबंदियां लागू, निजी कार्यालयों और रेस्तरां को बंद करने का आदेश, पैक कराकर घर ले जा सकेंगे खाना

नई दिल्ली। बढ़ते कोविड -19 मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को शहर के सभी निजी कार्यालयों और रेस्तरां को बंद करने का आदेश दिया। इससे पहले निजी कार्यालयों और रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति थी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों में केवल उन निजी कार्यालयों को खुले रहने की अनुमति होगी जो आवश्यक सेवाओं/छूट की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में सभी निजी कार्यालय के 50 प्रतिशत कर्मचारी के घर से काम कर रहे हैं।

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रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह बंद रहेंगे

दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी और खाने-पीने का सामान ले जाने की सुविधा ही मिलेगी।

मौजूदा नियमों के अनुसार, रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत पर डाइन-इन सुविधा संचालित करने की अनुमति थी। शहर में भी बार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई।

सोमवार को, दिल्ली में 19,166 नए कोविड -19 केस और 17 मौतें हुईं। मामले में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई।

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