छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर लगाई जाए रोक, CM ने कहा- एसपी और कलेक्टर करें हर संभव प्रयास

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हर सम्भव उपाय करें। सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर रोक लगाई जाए।

4 प्रतिशत या अधिक पाॅजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं।

सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें। सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए।

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सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं।  आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाए जाए।

होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स संचालित हों। कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डाॅक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठके आयोजित की जाए।

हॉस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टाॅक, पीएसए प्लांट्स और आॅक्सीजन की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के निर्देश दिए हैं।

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