देश - विदेश

UP : अब बिना लाइसेंस घर में तय सीमा से अधिक नहीं रख पाएंगे शराब, सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए इससे जुड़ी सारी डिटेल्स

लखनऊ। (UP) बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी. इस नियम के तहत यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है. इसके तहत घर में अधिक शराब रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा. जिसके एवज में 12 हजा रुपये हर साल सरकार को देना होगा. (UP) 51 हजार रुपये की सिक्योरिटी आबकारी विभाग को देनी होगी.

जानिए कौन होगा योग्य –

(UP) जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरने वाले होम लाइसेंस के लिए योग्य होंगे. लाइसेंस लेते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी. आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी.

Raipur: डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर की थी ठगी, अब कंपनी का डायरेक्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे, पढ़िए पूरी खबर

21 साल से कम उम्र के लोगों का प्रवेश वर्जित

आवेदकों को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा. साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए.

लाइसेंस भी होंगे रिन्यू

यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नई नीति के मुताबिक, देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे. देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी वृद्धि की गई है.

Related Articles

Back to top button