बिलासपुर

Bilaspur: पूर्व निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम राहत की मांग खारिज, राज्य शासन से 2 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब

बिलासपुर। (Bilaspur) पूर्व निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने पूर्व आईपीएस द्वारा अंतरिम राहत की मांग को खारिज कर दिया है। इधर कोर्ट ने राज्य शासन से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

बता दें कि (Bilaspur)इन याचिकाओं में रायपुर में दर्ज राजद्रोह के साथ ही भिलाई में भयादोहन के मामले में की गई एफआईआर को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि साल 2016 में की गई शिकायत को आधार बनाकर उनके खिलाफ भयादोहन का केस दर्ज किया गया है।

(Bilaspur)उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने व्यापारी को झूठी कार्रवाई का भय दिखाकर 20 लाख रुपए उगाही की गई थी। पांच साल पुरानी शिकायत पर उन्हें राज्य शासन के इशारे पर फंसाया गया है। याचिका में उन्होंने FIR को निरस्त करने की मांग की।

साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी तरह उन्होंने रायपुर में दर्ज राजद्रोह के मामले को भी चुनौती देते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिकाएं दायर की है। अधिवक्ता आशुतोष पांडेय की ओर से दायर इन याचिकाओं में रायपुर में दर्ज राजद्रोह के साथ ही भिलाई में भयादोहन के मामले में की गई एफआईआर को चुनौती दी गई।

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