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दीपावली पर रायपुर में 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध

नगर निगम का आदेश पूरे शहर में लागू; होटल और पशुवध गृह भी रहेंगे बंद, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपावली की तैयारियों के बीच नगर निगम ने 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर यह फैसला लिया गया है। इस दिन नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे। होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश रायपुर नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। यानी प्रतिबंध किसी एक बाजार या वार्ड तक सीमित नहीं रहेगा।

महापौर ने दिए सख्ती से पालन कराने के निर्देश

महापौर मीनल चौबे ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित दिन कोई दुकान न खुले और न ही होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री हो।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान या होटल से मांस-मटन जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी।

त्योहारी खरीदारी के लिए बाजारों में बढ़ी रौनक

इधर, 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दीपावली के चलते राजधानी के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सराफा, बर्तन, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही तेज होने की उम्मीद है। धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण, वाहन, बर्तन और घरेलू उपकरणों की खरीदारी को लेकर कारोबारियों को अच्छी बिक्री की आस है। निगम ने व्यापारियों से प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है।

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