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MP में जहरीली शराब से मौतों के बाद CG में अलर्ट: अवैध शराब के खिलाफ 24 घंटे जांच, हर जिले में स्पेशल टास्क टीम

रायपुर। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों और गंभीर घटनाओं के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए मैदानी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

यह निर्णय 9 सितंबर 2026 को सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने सभी अधिकारियों को अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

रेलवे स्टेशन से बॉर्डर तक 24 घंटे निगरानी

अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में वाहनों की 24 घंटे सघन जांच की जा रही है। खास तौर पर दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में लाई जा रही अवैध शराब की तस्करी रोकने पर फोकस रहेगा। हर जिले में उड़नदस्ते के अलावा Special Task Team बनाई गई है। ये टीमें अवैध और जहरीली शराब के कारोबार की निगरानी करेंगी।

दुकानों और ढाबों पर औचक जांच

देशी-विदेशी शराब दुकानों में नॉन-ड्यूटी पेड (NDP), लीकेज और मिलावटी शराब की जांच की जा रही है। होटल, ढाबों और अवैध अहातों में भी दबिश देकर जब्ती की कार्रवाई तेज की गई है।

वन क्षेत्रों, नदी-नालों और संदिग्ध इलाकों में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अवैध स्पिरिट के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रोज होगी कार्रवाई की मॉनिटरिंग

राज्य स्तरीय उड़नदस्ते के प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे रोज दोपहर 12 बजे तक प्रदेशभर की कार्रवाई की रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को देंगे। लापरवाही करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब की सूचना टोल-फ्री नंबर 14405 या ‘मनपसंद ऐप’ के जरिए दें। साथ ही शराब खरीदने के लिए केवल शासन द्वारा निर्धारित अधिकृत दुकानों का ही उपयोग करने कहा गया है।

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