Chhattisgarh

Bilaspur: अमित जोगी जाति मामला, सुप्रीम कोर्ट से याचिका को लिया वापस, अनुसूचित जाति और जनजाति नियमो में संशोधन को दी थी चुनौती

बिलासपुर। (Bilaspur)  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है । दरअसल अमित जोगी ने चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार की तरफ से किये गए अनुसूचित जाति और जनजाति नियमो में   संशोधन को चुनौती दी थी।

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इसके अलावा जोगी ने अपने खिलाफ  जाति की जांच कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। याचिका में अमित जोगी ने कहा था राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति नियमों में नियम विरुद्ध संशोधन किया है ।(Bilaspur) याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि उनकी जाति मामले को लेकर की जा रही जांच पड़ताल गलत है। इस पर रोक लगाई जाए ।

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(Bilaspur)मामले में संत कुमार नेताम के वकील सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि अमित जोगी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है  उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि नियमों में संशोधन संबंधित हस्तक्षेप बिलासपुर हाईकोर्ट में ही संभव है। छानबीन समिति ने अमित जोगी की जाति का फैसला भी कर दिया है।  इस बात को जानकारी अमित जोगी को अच्छी तरीके से है।

दरअसल  अन्याय आदिवासियों के साथ हुआ है ।ना कि अमित जोगी के खिलाफ। सुदीप ने बताया कि जाति मामले   में हाईकोर्ट में अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की सुनवाई 28 अक्टूबर को हुई है। मामला अभी पेंडिंग में है। तरह अजित जोगी की जाति का मामला भी अभी पेंडिंग है।  सुदीप ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील डॉ राजीव धवन ने पैरवी की है।

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