ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप: CBI कोर्ट में शिकायत, हवाला से रकम लेने का दावा

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पदस्थ ट्रेनी आईपीएस और सीएसपी राहुल बंसल पर एक करोड़ रुपए रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है।
हरियाणा निवासी एक शिकायतकर्ता ने इस मामले में दिल्ली की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया है। शिकायत में दावा किया गया है कि ठगी के एक मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए हवाला के जरिए रिश्वत ली गई।
कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए छत्तीसगढ़ के डीजीपी से भी रिपोर्ट तलब की है।
शिकायतकर्ता आकाश कुमार का आरोप है कि अंबिकापुर साइबर सेल में दर्ज ठगी के मामले की जांच के दौरान सीएसपी राहुल बंसल ने एक करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी।
आरोप है कि साइबर सेल के एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने इस पूरे सौदे में बिचौलिये की भूमिका निभाई और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से रकम पहुंचाई गई।
शिकायत के समर्थन में व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और शपथ-पत्र भी कोर्ट में पेश किए गए हैं।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने सीबीआई स्पेशल कोर्ट का रुख किया।
परिवाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
सीबीआई स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने सीबीआई, राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी।
हालांकि, यह मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है और रिश्वत लेने के आरोप अभी अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं।
सीएसपी राहुल बंसल का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।





