रामनवमी पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित,नगर निगम ने जारी किए सख्त आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज श्री रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर हर्षोल्लास का माहौल है।
इस धार्मिक उत्सव की गरिमा और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर भर में मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश महापौर के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
दुकानों और होटलों के लिए कड़े नियम
नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, आज शहर की सभी मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस प्रतिबंध के दायरे में केवल खुले बाजार ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान के भीतर मांस परोसना या बेचना पूरी तरह वर्जित है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो नगर निगम न केवल उसका सामान जब्त करेगा, बल्कि संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस पावन पर्व की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। शहर के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी के जुलूस और शोभायात्राओं के मद्देनजर सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को भी चाक-चौबंद किया गया है।





