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IPS जीपी सिंह को मिली राहत, सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। आईपीएस जीपी सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दे कि सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

आपको बता दे कि एफआईआर को निरस्त करने आईपीएस सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे के बैच में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने माना कि 6 साल बाद जाकर शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है जो एक काफी लम्बा समय है. इसके साथ ही किसी लोक सेवक के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने धारा 197 में अनुमति लेनी होती है, जो नहीं किया गया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस एफआईआर पर रोक लगाई है.

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