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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को दी मंजूरी, ‘वजूखाना’ को लेकर दिया ये आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के ‘वजूखाना’ के पूरे एरिया की सफाई कराने की अनुमति दे दी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में कराई जाएगी। बता दें कि इसी वजूखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सील एरिया को खुलवाकर तत्काल सफाई की मांग की याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए सफाई का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में सफाई की इजाजत दी है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सुनवाई में पेश हुईं। उन्होंने भी सरकार की तरफ से वजूखाने की सफाई की मांग की थी। वहीं, मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी वाराणसी की ट्रायल कोर्ट में भी वजूखाने की सफाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

क्या है मामला?

गौरतबल है कि ‘वजूखाना’ के एरिया को 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर सील कर दिया गया था, जिसमें ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी थी। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वुजूखाने में एक संरचना जिसे हिंदू पक्ष द्वारा ‘शिवलिंग’ और मुस्लिम पक्ष द्वारा ‘फव्वारा’ होने का दावा किया गया था।

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