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गुजरात एचसी ने मोरबी पुल दुर्घटना त्रासदी का स्वत: संज्ञान लिया, राज्य सरकार को नोटिस किया जारी

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को मोरबी पुल हादसे का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 14 नवंबर तक इस मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी।

30 अक्टूबर को मोरबी में ब्रिटिश काल के सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने गुजरात सरकार को मुख्य सचिव, राज्य के गृह विभाग, नगर पालिकाओं के आयुक्त, मोरबी नगर पालिका, जिला कलेक्टर और राज्य मानवाधिकार आयोग के माध्यम से नोटिस जारी किया और 14 नवंबर को मामले को फिर से सूचीबद्ध किया।

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