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Mumbai: पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह भगोड़ा घोषित, अदालत ने जबरन वसूली मामले में दिया आदेश

मुंबई। (Mumbai) मुंबई की एक अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में बुधवार को उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भजपले ने अपराध शाखा द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया। जिसमें सिंह को भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की अपील की गई थी। अपराध शाखा ने सिंह के अपने घर अथवा किसी भी ज्ञात ठिकाने पर नहीं पाये जाने और अपने खिलाफ जारी कई समन में से किसी का जवाब नहीं देने के बाद यह अपील की थी।

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(Mumbai) इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किये थे। वह वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्ड्स के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

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दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों वाली एक एसयूवी के मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से हटा दिया गया और होमगार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। (Mumbai) इसके बाद परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया कि उन्होंने सचिन वाजे को मुंबई के होटलों और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये लेने के लिए कहा था, हालांकि इस आरोप से देशमुख ने इनकार किया।

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